इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के टैक्स बेनिफिट्स Tax Benefits of Buying Electric Vehicles: जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के समय में सभी लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ गए हैं | ऐसे में अगर आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जो लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदेंगे उन्हें टैक्स का लाभ दिया जाएगा। अब आपके मन मे सवाल आएगा कि सरकार की तरफ से कितने प्रतिशत का टैक्स बेनिफिट आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर खेलने पर मिलेगा | अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपको इस आर्टिकल में Tax Benefits of Buying Electric Vehicles के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे इसलिए हमारा आर्टिकल पूरा पढ़ें:-
ईवी के लिए लोन पर इनकम टैक्स में मिलेगी छूट
अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर करने के लिए लोन ले रहे हैं तो हम आपको बता दें कि इनकम टैक्स में धारा 80EEB को जोड़ा है. जिसके अंतर्गत इनकम टैक्स में 1 साल में 1.50 लाख रुपये तक की छूट मिल सकती है. हालांकि इसमें शर्त यह है कि, यह फायदा ईवी की व्यक्तिगत खरीद पर ही मिलेगा।
Also Read: बिजली बिल ज्यादा आने पर शिकायत कहां करें?
कैसे उठाएं इस छूट का लाभ
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए आपको किसी भी वित्तीय संस्थान या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से लोन लेना जरूरी है. इस लोन को स्वीकृत करने की तिथि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच की अवधि में कोई भी हो सकती है. इसका लाभ केवल व्यक्तिगत रूप से टैक्स चुकाने वाला व्यक्ति ही उठा पाएगा कोई अन्य टैक्सपेयर्स इसका लाभ नहीं उठा पाएगा यानी आसान शब्दों में कह दो एचयूएफ, एओपी, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी या किसी अन्य प्रकार के टैक्सपेयर्स इस छूट का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
Also read: यूपी झटपट बिजली कनेक्शन योजना 2023
केवल व्यक्तिगत कर दाता उठा सकते हैं फायदा(Benefit)
सरकार की तरफ से इस बात को साफ तौर पर कहा गया है कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स में बेनिफिट केवल उनको ही मिलेगा जो व्यक्तिगत रूप से टैक्स चुकाते हैं बाकी लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा और सबसे बड़ी बात है कि टैक्स में छूट केवल एक बार ही दिया जाएगा।
Also Read: ओला इलेक्ट्रिकल स्कूटर की ऑनलाइन बुकिंग कैसे करें
नई कर (TAX) व्यवस्था में नहीं मिलता यह डिडक्शन
सरकार की तरफ से इस बात को साफ तौर पर कहा गया है कि जो लोग पुरानी कर व्यवस्था को अपनाते हैं उन्हें इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर Tax का छूट मिल पाएगा। जो लोग 115bac धारा वैकल्पिक टैक्स प्रणाली अपना रहे हैं उन्हें धारा 80EEB के अंतर्गत टैक्स में छूट नहीं मिलेगी इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए।